
तारीख:18/12/2025
पता: नई दिल्ली
दिल्ली में सख्ती जगह-जगह गाड़ियां की हो रही है चेकिंग। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने निपटने के लिए बुधवार और गुरुवार रात 12:00 से गेटेड रीजंस एक्शन प्लेन का चौथा फेस लागू हो गया है। इसके तरह और कोई भी सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में आज से सिर्फ BS_6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम नमक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दे रही है। इस फैसले से दिल्ली के बाहर से योजना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है। नोएडा से चार लाख से ज्यादा गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों का दिल्ली में आने से बन कर दिया गया। दिल्ली में नो PUC, ने फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल डीजल या सीएनजी नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगाए जा रहे हैं। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 कमर्शियल और निशा बहनों की शक्ति से जांच की जा रही है। नियमों का पालन करने पर ₹20000 का चालान काटा जा रहा है या वाहन को यू टोन करवाया जा रहा है।
और उसी के साथ जिन वाहनों के पास वेद और अपडेट पॉल्यूशन ऑर्डर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है उन पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। और सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वक फ्रॉम होम अभीवाय कर दिया गया है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। सेकेंडरी ओर हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ऑनलाइन क्लास चुनने का मौका दिया गया है। और मोटर वाहन अभी नियम के तरह बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब करने का प्रावधान है। दिल्ली में GRAP -4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बन की गई। सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। और उसी के साथ-साथ ट्रैफिक जाम रोकने के लिए सो हॉटस्पॉटस पर मदद लेगा गुलूल। और नियम तोड़ने वाले पर जब्ती जुर्माना और कानून कार्रवाई होगी।
